रामपुर। यूपी के पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राष्ट्रीय महासचिव आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सात-सात साल की सजा और 50-50 हजार के जुर्माने की सुनाई है। तीनों को कोर्ट से सीधा आज ही जेल भेज दिया है। मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है।
बता दें कि बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में ये मामला दर्ज करवाया था। शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार के मुताबिक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में तीनों को सजा सुनाई गई है।
गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया थ। इस मामले आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था।
उन्होंने बताया कि इस मामले में अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उनके पास दो जन्म प्रमाण पत्र हैं। जिनमें से एक जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में लखनऊ नगर पालिका से बनवाया गया है और दूसरा रामपुर का है, जो 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से बना है।
उनपर इन जन्म प्रमाण पत्रों का समय-समय पर अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किए जाने का आरोप है।
अब्दुल्ला आजम पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने और विदेशी दौरे करने और दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए करने का आरोप है। दोनों प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी कराए जाने का आरोप है। बीजेपी नेता की शिकायत पर तीनों पर केस दर्ज किया गया था।
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